हरियाणा

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और अधिकारों की जानकारी देना जरूरी: अनुराधा खनगवाल

भिवानी (ब्यूरो): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के चेयरमैन डी.आर. चालिया एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में विश्व बुजुर्ग दुव्र्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अपना घर आश्रम में किया गया। पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल तथा अधिकार मित्र राजेश बिष्ट ने योजना 2016 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कानून से संबंधित उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज में बुजुर्गों के साथ दुव्र्यवहार एक गंभीर सामाजिक समस्या बनता जा रहा है, जिसके प्रति सभी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू हिंसा, संपत्ति हड़पने, उपेक्षा या मानसिक प्रताडऩा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी देखभाल के लिए अपने संतान या रिश्तेदारों के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकता है। राजेश बिष्ट ने बताया कि उपस्थित लोगों को यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों को भी साझा करने का अवसर दिया गया।

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