छात्र की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, 2020 का है मामला
हरियाणा के हिसार की कोर्ट ने सेक्टर 14 में बीकॉम पास छात्र मोहित की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ADJ गगनदीप की कोर्ट ने दोषी मुलतानी चौक निवासी अंकुश को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है
हिसार: हरियाणा के हिसार की कोर्ट ने सेक्टर 14 में बीकॉम पास छात्र मोहित की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ADJ गगनदीप की कोर्ट ने दोषी मुलतानी चौक निवासी अंकुश को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 4 मार्च 2020 को मुलतानी चौक नजदीक लाल मस्जिद निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर सिटी थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। कृष्ण कुमार के अनुसार शाम करीब 7 बजे घर से अपनी किराये की दुकान पर ऑटो मार्केट में गया था।
पुलिस की सूचना मिलने पर सेक्टर 14 स्थित उक्त मकान पर पहुंचने पर पता चला कि मोहित की मौत हो चुकी है। मकान के अंदर जाकर देखा तो फर्श पर बिछे गद्दे पर लहूलुहान हालत में मृत पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर सिर, मुंह, छाती, गर्दन आदि हिस्से पर तेजधार हथियार व सूए से गोदने के वार थे। मकान पर लगे कैमरों की फुटेज खंगालने पर पड़ोस में रहने वाला अंकुश अपनी स्कूटी पर सवार होकर मकान में प्रवेश करता दिखा था। मोहित भी बाइक लेकर गुजरता नजर आया था।
अंकुश गेट पर आकर मोहित को बुलाकर मकान में लेकर जाता है और फिर वहां से 15-20 मिनट बाद निकलकर स्कूटी पर बैठकर चला जाता है। पुलिस ने मामले में आरोपी अंकुश को गिरफ्तार करके वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किए थे।