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खनन–प्रदूषण मामले में खानक पर गिरी गाज, मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर होगा संयुक्त रेड

भिवानी। हरियाणा मानव अधिकार आयोग चंडीगढ़ ने भिवानी जिले के गांव खानक क्षेत्र में खनन गतिविधियों, वायु प्रदूषण और बंद घोषित इकाइयों के संचालन को लेकर प्राप्त शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि खानक और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का लगातार खराब होना गंभीर चिंता का विषय है जिसके लिए सभी संबंधित विभागों की कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

आयोग ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) और माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। 19 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी और माइनिंग अधिकारी भिवानी द्वारा 17 नवंबर को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त निरीक्षण, विधिक स्वीकृतियों और सतत निगरानी के आधार पर खानक क्षेत्र में खनन कार्य विधिक प्रावधानों और निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के तहत संचालित पाए गए तथा कोई अवैध खनन नहीं मिला।

रिपोर्ट में 5 से 12 नवंबर की वायु गुणवत्ता के आंकड़े भी शामिल हैं जिनसे पता चलता है कि जहां खानक क्षेत्र में धूल प्रदूषण मौजूद है वहीं भिवानी शहर ने अधिकतर दिनों में उससे ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया तथा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में भी पहुंचा। इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण पूरे जिले में व्यापक है केवल खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को भी शामिल करने और रिपोर्ट देने के निर्देश

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन व दीप भाटिया की उपस्थिति वाले पूर्ण आयोग ने क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी भिवानी और माइनिंग अधिकारी भिवानी को निर्देशित किया है कि वे ग्राम खानक में स्थित खनन इकाइयों, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट तथा टायर पायरोलिसिस इकाइयों सहित आसपास के गांवों एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रैंडम निरीक्षण और आकस्मिक जांच करें। टायर पायरोलिसिस इकाइयों में पुराने टायरों को 350–600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीजन रहित वातावरण में गर्म किया जाता है जिससे रबर और अन्य पदार्थ टूटकर कई उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे निरीक्षणों में ग्राम खानक के सरपंच और ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए।

बंद इकाइयां चलाने पर डीसी, एसपी व एसडीएम को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग ने आदेश में कहा है कि निरीक्षणों का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालन, ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल के अनुपालन और बंद घोषित इकाइयों की वास्तविक स्थिति की जांच करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि टायर पायरोलिसिस प्लांट, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट पर बंदी आदेश जारी होने के बावजूद उनके संचालन की शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए उपायुक्त भिवानी, पुलिस अधीक्षक भिवानी, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी, एसडीएम तोशाम और डीएसपी तोशाम को निर्देश दिए गए हैं कि बंदी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।

पौधरोपण और एंटी-स्मॉग गन की होगी तैनाती

आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सीएक्यूएम के ग्रेप चरण-तीन के तहत कड़े प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं जिनमें इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद करना और तीन-फेज बिजली कनेक्शन काटना शामिल है। इसके अलावा दो प्रमुख पर्यावरण सुधार परियोजनाएं तोशाम–हिसार रोड पर 2080 पौधों का रोपण और तीन ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन की तैनाती जिला प्रशासनिक समिति द्वारा स्वीकृत की गई हैं तथा इन्हें उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इन परियोजनाओं को ईसी फंड से क्रियान्वित किया जाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश स्टोन क्रशर और सभी टायर पायरोलिसिस इकाइयां बंद हैं या नियमों का अनुपालन कर रही हैं तथा निरंतर नियंत्रण उपाय लागू हैं।

17 फरवरी से पहले मांगी विस्तृत रिपोर्ट

आयोग ने आदेश दिया है कि अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला, महानिदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग पंचकूला, उपायुक्त भिवानी, एसडीएम तोशाम, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी भिवानी क्षेत्र, एवं माइनिंग अधिकारी भिवानी सहित सभी संबंधित विभाग 17 फरवरी को सुनवाई से पहले विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तीन प्लांट हैं सील 

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ नीतीश भारद्वाज ने बताया कि खानक में तीन प्लांट सील किए गए हैं। इन प्लांटों का बार-बार निरीक्षण भी किया जा रहा है।

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