हरियाणा

वाहन चालकों के लिए अहम खबर: 1 जनवरी 2026 से Haryana-NCR में नई पाबंदियां

चंडीगढ़ : हरियाणा परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी सख्त निर्देशों पर काम शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से संबंधित कंपनियों के बेड़े में नए वाहन केवल सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक वाहन ही शामिल होंगे।

नए वाहन बेड़े में शामिल किया जाता है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। बेड़े में नए वाहन पेट्रोल या डीजल के नहीं होंगे। विभाग ने इन नियम शर्तों को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो इसके लिए 7 दिनों में दावे-आपत्तियां या सुझाव मांगे हैं।

विभाग के आयुक्त अतुल कुमार के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से चौपहिया वाहन यानी 3.5 टन तक के और दो पहिया के नए बेड़े में वही शामिल होंगे जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियमों का पालन करते हों।

केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर प्रदेश में भी एग्रीगेटर को मिलने वाले लाइसेंस की प्रक्रिया को बदल दिया है। अब इससे प्रभावित व्यक्तियों, कंपनियों आदि से सुझाव और आपत्ति दर्ज करने को कहा है। नए नियमों के तहत एनसीआर में कंपनियां अपने बेड़े में सीएनजी, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को शामिल कर सकेंगी।

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