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हरियाणा सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण पर नए नियम किए लागू, देरी की तो होगा ये नुक्सान

चंडीगढ़: हरियाणा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कराने में देरी पर लगने वाला शुल्क 5 गुना बढ़ा दिया है। सरकार ने 2002 के नियमों को निरस्त कर जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए 21 दिन का समय निर्धारित है। इसके बाद विलंब शुल्क वसूला जाता है। अभी 15 दिन के बाद 2 रुपए शुल्क वसूला जाता था। इसे बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है।

इसी प्रकार 30 दिन से 1 वर्ष की देरी पर लगने वाला 5 रुपए का ने शुल्क बढ़ाकर 25 रुपए किया गया है। इससे ज्यादा देरी पर नून शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया है। आवेदन के बाद कर अगर 15 दिन में संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र प्राप्त धी नहीं करता है तो वह प्रमाण पत्र परिवार को डाक से घर भेजा के जाएगा। रजिस्ट्रार 12 माह तक अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। 1 पर साल के बाद यह रिकॉर्ड जिला रजिस्ट्रार को भेजना होगा।

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