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Haryana में अगर किसान ने की ये गलती, तो 2 साल तक मंडी में नहीं बेच पाएगा फसल… जानिए क्या है वजह

चंडीगढ़: हरियाणा में धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। कृषि विभाग हरियाणा की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी जाएगी और उनके खेत के रिकॉर्ड में एक लाल प्रविष्टि दर्ज की जानी जाएगी। वहीं पराली जलाने वाले किसान अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पाएगा।

हरियाणा सरकार ने दो दिन पहले आदेश निकाला था कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर होगी और वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आदेश निकाला था कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर होगी और वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा। इस तरह पराली जलाने वाले किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक सकेगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे।

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