हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब केवल सरकारी बैंकों में होगा लेन-देन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाते खोले जा सकेंगे। प्राइवेट बैंकों में खाता खोलना भी पड़ा तो पहले ठोस कारण बताते हुए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों व स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय योजनाओं-परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बैंक खाते खोलने की स्वीकृति देने के लिए प्रशासनिक सचिवों को अधिकृत किया गया है।
अगर कोई विभाग राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता नहीं खोलकर निजी बैंकों से लेन-देन करना चाहता है तो उसे इसका कारण और प्रस्तावित खाते/योजना का पूरा विवरण देना होगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना निजी बैंक में खोला गया कोई भी खाता अनियमित माना जाएगा और उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।




