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जेपी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या था मामला

 हिसार से कांग्रेस सांसद जय प्रकाश की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायधीश अनूप चितकारा ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने भाजपा पार्टी के टिकट पर हिसार से चुना लड़ने की गलत जानकारी दी। इसके अलावा याची ने अपना वोटर कार्ड भी नहीं लगाया। जिससे यह साबित हो सके की वह हिसार का निवासी है। ऐसे में याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है।

राजमहक की तरफ से चुनाव याचिका दायर कर कहा गया कि 4 जून 2024 को हिसार संसदीय क्षेत्र का चुनाव नतीजा घोषित किया गया था। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार जेपी को विजयी घोषित किया गया था। उसने याचिका में आरोप लगाया गया कि भ्रष्ट साधन अपनाकर चुनाव जीता गया। याचिकाकर्ती ने दावा किया था कि उसने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनाव लड़ने वाले 28 उम्मीदवारों में याची का नाम कहीं नहीं था। इसलिए गलत तरीके से दायर की गई याचिका को खारिज किया जा रहा है।

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