महाराष्ट्र में गुटखा माफिया पर सरकार सख्त, अब मकोका के तहत होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि जिरवाल ने गुरुवार को कहा कि राज्य में गैर-कानूनी तरीके से गुटखा बेचने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है. राज्य में गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है. एफडीए मंत्री ने कहा कि गुटखा के निर्माण और बिक्री पर मौजूदा प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू युक्त उत्पाद की अवैध खेप बाहर से राज्य में आ रही है, जिससे छात्रों और युवाओं को नुकसान हो रहा है.
मंत्री जिरवाल ने कहा कि राज्य सरकार गुटखा कंपनियों के मालिकों, प्रमुख संचालकों और इस अवैध व्यापार के पीछे के सूत्रधारों के खिलाफ मकोका का इस्तेमाल करने जा रही है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला के परिवहन और बिक्री की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
अवैध गुटखा व्यापार पर लगेगा मकोका
इससे पहले मंगलवार को विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि, विधि एवं न्याय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें मार्गदर्शन मांगा जाएगा कि क्या अवैध गुटखा व्यापार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मकोका के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है?
गुटखा प्रतिबंध को और सख्ती से करेंगे लागू
जिरवाल ने मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार गुटखा प्रतिबंध को और अधिक सख्ती से लागू करेगी और अधिकारियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से जिला स्तर पर कैंसर पैदा करने वाले इस उत्पाद के खिलाफ जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया.
गुटखा और तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां
राज्य सरकार का यह रुख ऐसे समय में आया है जब गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन उत्पादों का सेवन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बनता है. सरकार का उद्देश्य न केवल कानून का पालन कराना है, बल्कि युवाओं को इस जानलेवा आदत से बचाना भी है. महाराष्ट्र में गुटखा पर पहले से ही सख्त प्रतिबंध है.




