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PPF में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब फ्री में कर सकेंगे अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब कस्टमर्स अपने पीपीएफ अकाउंट में बिना किसी चार्ज के अपने नॉमिनी में बदलाव कर सकते हैं. पहले इस बदलाव के लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना पड़ता था. इसको लेकर वित्त मंत्री ने एक पोस्ट किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने X पर पोस्ट कर कहा, कि हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के डिटेल्स को अपडेट या फिर बदलने के लिए शुल्क लगाया जा रहा है.

अब सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में गजट अधिसूचना 02/4/25 के माध्यम से कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं. ताकि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर कोई भी शुल्क हटाया जा सके. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के नियमों के मुताबिक, अब कस्टमर्स के बैंक में पैसे, लॉकर के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने को मंजूरी देता है.

सरकार की तरफ से किए गए कई बदलाव

बता दें, कि नए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में सरकार की तरफ से कई सारे जरूरी बदलाव किए गए हैं. इसमें से एक बड़ा बदलाव महत्वपूर्ण हित की परिभाषा को लेकर भी किया गया है. पहले अगर किसी व्यक्ति का किसी बैंक में 5 लाख रुपए का निवेश होता था तो उसे महत्वपूर्ण हित माना जाता था. लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इस बदलाव को करने का कारण यह था कि यह पुरानी सीमा लगभग 60 साल पहले तय की गई थी.

बचत योजनाओं को फायदा

सरकार के इस फैसले से पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं के खाताधारकों को राहत मिलेगी. इतना ही नहीं, इससे लोग अब बिना अतिरिक्त खर्च के अपने खातों में नामांकित व्यक्ति को अपडेट या फिर बदल भी सकेंगे.

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