हरियाणा

बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा प्रभावित व्यक्ति लें कानूनी सहायता: सीजेएम रीतू यादव

फरीदाबाद, (ब्यूरो): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद की आपदा पीडि़त सहायता योजना के अंतर्गत गठित समिति के सदस्यों द्वारा यमुना नदी के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण गांव मंजहवाली, चिरसी, मौजमाबाद, मोहना एवं आस-पास के क्षेत्रों में किया गया। समिति ने स्थल पर जाकर स्थिति का गहन अध्ययन किया और यह देखा कि फिलहाल यमुना का पानी गांवों की आबादी वाले हिस्सों तक नहीं पहुँचा है। केवल मंजहवाली और गुरसन गांवों की कुछ कृषि भूमि पर ही पानी का प्रभाव देखा गया है। आबादी क्षेत्रों में किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान समिति की सदस्य रीतू यादव ने ग्रामीणों को संबोधित किया और उन्हें जागरूक किया कि यदि भविष्य में बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान होता है, चाहे वह फसल या कृषि भूमि की हानि हो, पशुधन (गाय, भैंस, बकरी आदि) की मृत्यु अथवा हानि हो अथवा अन्य किसी प्रकार का नुकसान हो तो प्रभावित व्यक्तियों को सरकार की ओर से मुआवजा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में कोई भी पीडि़त व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समिति से संपर्क कर नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर उप मंडल मजिस्ट्रेट मयंक भारद्वाज अपनी प्रशासनिक टीम सहित उपस्थित रहे। साथ ही रवींद्र गुप्ता मुख्य रक्षा अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी समिति के सदस्य के रूप में निरीक्षण टीम में शामिल रहे।

Related Articles

Back to top button