केरल की एक अदालत ने एक शख्स को उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनाई है. शख्स अपनी 6 साल की बेटी के साथ रेप का दोषी है. तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आर रेखा ने अभियुक्त को बाल पोक्सो कानून की तीन धाराओं के तहत उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनाईं.
अभियुक्त को सजा सुनाए जाने की पुष्टि करते हुए विशेष सरकारी वकील आर एस विजय मोहन ने बताया कि अभियुक्त को पोक्सो के विभिन्न प्रावधानों के तहत अलग-अलग अवधियों के लिए कैद की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है जो कुल 21 साल है. उन्होंने कहा कि अदालत ने 40 वर्षीय अभियुक्त पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि कैद की विभिन्न सजा साथ साथ चलनी हैं इसलिए उसे ताउम्र कैद में रहना होगा.
सरकारी वकील के अनुसार अपने आदेश में अदालत ने टिप्पणी की कि वह पितृत्व से जुड़े विश्वास पर धब्बा है. अदालत ने कहा कि जिस पिता से बेटी की सुरक्षा की आस होती है, उसी ने यह घृणतम अपराध किया.मोहन के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी करतूत को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ऐसे अपराध के जरिए बच्ची का बचपन छिन गया.
क्या है पूरा मामला?
यह वारदात जुलाई 2023 में हुई थी जब बच्ची की मां खाड़ी क्षेत्र में काम रही थी और बच्ची अपने पिता एवं नानी के घर में रह रही थी. सरकारी वकील के अनुसार जब बच्ची अपने पिता के पास रह रही थी तब उसके साथ बलात्कार किया गया.
मोहन के मुताबिक बच्ची का कहना है कि उसका पिता उसे मोबाइल पर कुछ दिखाने का वादा कर एक कमरे में ले जाता था और फिर उसके साथ बलात्कार करता था. जब बच्ची को गुप्तांग में दर्द होने लगा तब उसने अपनी नानी को यह बात बताई और फिर उसकी नानी उसे डॉक्टर के पास ले गई. सरकारी वकील के अनुसार बच्ची ने डॉक्टर को आपबीती बताई और फिर डॉक्टर के निर्देश पर पुलिस को सूचित किया गया एवं मामला दर्ज किया गया.