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फतेहाबाद: बैंककर्मी ने खुद रची थी लूट की झूठी कहानी, अदालत ने बैंककर्मी समेत 3 दोषियों को सुनाई सजा

फतेहाबाद : बैंक की राशि हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ने के मामले में अदालत ने बैंककर्मी सहित 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुयाशा जावा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने मुख्य आरोपी अयाल्की निवासी बैंककर्मी जोगिंदर कुमार को 2 वर्ष की कैद और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। वहीं सह-आरोपी मनोज कुमार (निवासी अरोड़ा कॉलोनी, रतिया) और सुनील कुमार (निवासी कैथल) को एक-एक वर्ष की कैद तथा 6-6 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में 22 अक्टूबर 2018 को सदर थाना फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया था कि मुख्य आरोपित बैंककर्मी जोगिंदर कुमार ने साथियों संग मिलकर खुद के साथ लूट होने की झूठी कहानी रची थी। पुलिस जांच के दौरान लूट की कहानी संदिग्ध पाई गई।

पुलिस की गहन पूछताछ और ठोस साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 1 हजार 102 रुपये की बैंक राशि भी बरामद की गई। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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