हरियाणा

खेती में मदद: किसानों को मिलेगा लाखों की सब्सिडी, क्या आप भी लाभार्थी हैं?

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र एससी किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

विभागीय प्रवक्ता के अनुसार, किसान 15 जनवरी तक कृषि विभाग के पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ वे अनुसूचित जाति वर्ग के किसान उठा सकते हैं, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत हों और जिनके नाम कृषि भूमि दर्ज हो। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकती है।

लाभार्थी का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है और उसने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो। पात्र किसानों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। चयन के बाद किसान द्वारा ट्रैक्टर की खरीद की जाएगी।

खरीद और भौतिक सत्यापन पूरा होने के पश्चात अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा। योजना के तहत लाभार्थी को ट्रैक्टर की खरीद तिथि से कम से कम पांच वर्षों तक ट्रैक्टर बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान का लाभ वास्तविक कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग हो।

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