नशा का अवैध कारोबार में एक युवक को 4 साल की सजा 40हजार रूपये लगाया जुर्माना
भिवानी,(ब्यूरो): थाना तोशाम में 14 सितंबर 2023 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गांव सिंढाण से नशीला पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना तोशाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर ,515 दिनांक 14 सितंबर 2023 को एनडीपीएस एक्ट के तहत भैनी भैरव महम जिला रोहतक निवासी व्यक्ति को 220 ग्राम चरु के साथ पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर किया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने दोषी साबित होने पर सुनाई गई 04 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने जिले के सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिससे जिले में मादक पदार्थ के नेटवर्क को तोडऩे में सफलता हासिल करते हुए ऐसे आरोपियों को माननीय न्यायालय में अभियोग में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।