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यात्री को दी गंदी और खराब सीट, अब इंडिगो एयरलाइन पर लग गया 1.5 लाख का जुर्माना

दिल्ली की कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. फोरन ने विमानन कंपनी पर एक महिला को गंदी सीट देने के मामले में दोषी पाया, जिसके बाद कंपनी पर यात्री को मुआवजे के तौर पर यह रकम चुकाने को कहा गया है.

फोरम ने माना दोषी

फोरम ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि हमारा मानना है कि इंडिगो सेवा में कमी का दोषी है. यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के संबंध में, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए. हम इंडिगो को उसे हुई मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं. साथ ही, फोरन ने मुकदमे के खर्च हुए 25,000 रुपये भी पीड़िता को देने का आदेश दिया.

फोरम ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (एसडीडी) रिपोर्ट जमा नहीं की, जो उनके इंटरनल ऑपरेशन रिकॉर्ड का हिस्सा होती है और स्टैंडर्ड एविएशन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी है. फोरम ने बताया कि इंडिगो ने अपने लिखित बयान या सबूतों में इस रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया. एसडीडी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो फ्लाइट ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और पैसेंजर से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस डॉक्यूमेंट के न होने से इंडिगो का बचाव काफी कमजोर हो जाता है.

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