12 प्रतिशत ब्याज के साथ किसानों के खातों में मुआवजा राशि डाले बीमा कंपनी: डीसी
डीसी मुआवजा राशि में देरी करने पर बीमा कंपनी के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
भिवानी, (ब्यूरो): डीसी साहिल गुप्ता ने कहा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि का भुगतान समय पर ही होना चाहिए। समय पर बीमा राशि नहीं देने का खामियाजा किसानों को नहीं बल्कि बीमा कंपनियों को ही भुगतना पड़ेगा। डीसी ने फसल बीमा कंपनी को निर्देश देते हुए कहा कि वे 2019 से 2022, 23 व 24-25 की खराबा फसल का मुआवजा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 दिनों के अंदर-अंदर किसानों के खातों में डालें। अगर मुआवजा राशि नहीं देते हैं तो बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। डीसी गुप्ता लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में जरूरी निर्देश दे रहे थे। बैठक में कुल 33 एजेंडों को रखा गया। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व फसल बीमा कंपनी के साथ 2019 से 2022, 23 व 24-25 की फसल खराबा को लेकर विस्तार से समीक्षा की। डीसी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के बीमा पंजीकरण करते समय अगर कोई समस्या आती है तो लीड बैंक प्रबंधक से शीघ्र संपर्क कर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने डीसी गुप्ता को फसल बीमा व फसल बीमा खराबा बारे विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लागू की गई है। इसके तहत वर्ष 2019 से 2022 तक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी, वर्ष 2023 में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस व वर्ष 2024-25 तक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को अधिकृत किया गया हंै। डीसी को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि ने बताया कि रबी 2024-25 में 78,17,908 रुपए की बीमा क्लेम राशि का भुगतान किया जा चुका और खरीफ 2025 में कुल 59,133 किसानों द्वारा अपनी फसलों का बीमा करवाया गया हैं, जिसमें लगभग 82 हजार हेक्टेयर भूमि बीमित हुई हैं। इस मौके पर डीएचओ डॉ. देवीलाल, एलडीएम विभूति पांडेय, फसल बीमा कंपनी प्रतिनिधि व बैंक अधिकारियों सहित किसान प्रतिनिधि ओमप्रकाश कामरेड व अन्य किसान मौजूद रहे।