राष्ट्रीय न्यूज़ डेस्क । नई दिल्ली । प्रवीण गर्ग । arvind kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court ने केजरीवाल Delhi cm kejriwal की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी और उन्हें कोर्ट से वापस जाने को कह दिया। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल Delhi cm kejriwal को 15,000 रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। मामला अब कोर्ट में है।
कोर्ट की ओर से राहत मिलने के बाद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल गए, हालांकि ईडी की ओर से दर्ज किए गए 2 मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
इससे पहले कल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल Delhi cm kejriwal के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ED का पक्ष रखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली थी। दरअसल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को मामले में हाजिर होने से छूट पाने के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी।
ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाले arvind kejriwal delhi liquor scam मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन में नहीं पहुंच रहे थे, जिस के चलते केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दर्ज की गई थी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज Baansuri sawraj का कहना है, “राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने पेश होना होगा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि इस देश की अदालतें भी अब तक अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल Delhi cm kejriwal समन से भाग रहे हैं। पीएमएलए अधिनियम के तहत, जब भी आपको समन किया जाए तो केंद्रीय एजेंसी/निकाय के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है।