दिल्ली

दिल्ली HC ने मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा याचिका खारिज, कहा- “आप पास बनवा लीजिए”

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के UER-II (Urban Extension Road-II) पर बने मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा को हटा दिया जाए. याचिकाकर्ता रणधीर सिंह ने कहा था कि उन्हें रोज अपने घर (नजफगढ़ के जय विहार फेज-1) जाते समय इस टोल से गुजरना पड़ता है और हर बार 235 रुपये का भारी-भरकम टोल देना पड़ता है.

हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बताया कि सरकार की अधिसूचना (20 अगस्त 2025) के अनुसार, जो लोग टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वे 350 रुपये का मासिक पास बनवा सकते हैं. इस पास से वे महीने भर में अनगिनत बार टोल पार कर सकते हैं.

टोल हटाने का कोई सवाल नहींः दिल्ली HC

इस दलील के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मासिक पास बनवा सकते हैं, इसलिए टोल हटाने का कोई सवाल नहीं उठता. नतीजा ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

इससे पहले शहरी विस्तार मार्ग-II (Urban Extension Road-II) पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा के पास टोल फीस में छूट की मांग को लेकर स्थानीय गांवों के लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, पिछले महीने भी स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सड़क से गुजरने वाले आस-पास के गांवों के प्रदर्शनकारियों ने पिछले महीने 26 अगस्त को भी इस मसले पर विरोध प्रदर्शन किया था, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय मांगा था.

पिछले महीने से NHAI ले रही टोल प्लाजा

एनएचएआई 23 अगस्त से यहां से टोल ले रही है. कार और यूटिलिटी गाड़ियों जैसे हल्के मोटर गाड़ियों के लिए वापसी यात्रा की दरें 350 रुपये हैं, और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को इसी दर पर मासिक पास दिया जा रहा है और यह एक साल के लिए कुल 4,200 रुपये है. बकरवाला, मुंडका, रानी खेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर और डबास जैसे गांवों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

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