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दिल्ली के व्यापारियों की निकल पड़ी! अब बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन, जानें क्या है नई स्कीम और कैसे करें आवेदन

दिल्ली में अब बिना गारंटी के लोन मिलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई के बीच एस समझौता हुआ है. इसके तहत अब दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा. समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से छोटे व्यापारियों को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी और ‘विकसित दिल्ली’ का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी. सीएम रेखा ने इस समझौते को वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली सरकार और CGTMSE के बीच हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के व्यापारियों के लिए कर्ज लेना आसान बनाना है. वहीं, अगर यदि कोई व्यापारी लोन नहीं चुका पाता, तो उस राशि की 75-90 प्रतिशत की गारंटी केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी राशि की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी.

लोन की अदायगी के लिए 50 करोड़ का विशेष फंड

दिल्ली सरकार ने 2500 करोड़ रुपये के बिना गारंटी वाले लोन की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड स्थापित किया है. हालांकि, शुरुआती लक्ष्य एक लाख लाभार्थियों का है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र व्यक्तियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी. यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और रिटेल जैसे सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है.

NPA की अधिकतम सीमा 10 फीसदी फिक्स

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने वित्तीय बोझ को कम रखने के लिए एनपीए (NPA) की अधिकतम सीमा 10 फीसदी तय की है. सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली में लाखों युवा, स्टार्टअप मालिक, व्यापारी और निर्माता हैं जिन्हें ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे और गिरवी रखने की शर्त के कारण उन्हें लोन नहीं मिल पाता था. अब ये सभी बिना गिरवी के लोन प्राप्त कर सकेंगे.

वहीं, इंडस्ट्री मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस योजना में महिला और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को और अधिक राहत दी गई है, जिससे इस वर्ष लगभग एक लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि सरकार जरूरत पड़ने पर लाभार्थियों की संख्या और ऋण राशि को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये करने के लिए तैयार है.

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