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हरियाणा के साथ हों सकते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव, संविधान है प्रावधान :राम नारायण यादव

चंडीगढ़: पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली काफी सुर्खियों में है। फिर वह चाहे हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद हो या फिर वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला। किसी ना किसी मामले को लेकर रोजाना कोई ना कोई सुर्खी बन ही जाती है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली विधानसभा के चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं ? इसे मुद्दे को लेकर हमने संविधान के जानकार रामनारायण यादव से इसका जवाब जाना।

रामनारायण यादव ने बताया कि अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने है। राजनीतिक दलों ने अभी से इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इनमें जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 में होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल भी 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इसलिए इनके चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे।

यादव ने बताया कि यदि इन राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 6 महीने के भीतर जारी होते है तो रिप्रजंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 15 के तहत चुनाव आयोग अपने विवेक से फैसला ले सकता है। क्यूंकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 25 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यदि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा चुनाव के साथ हरियाणा और अन्य दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 से पहले भी जारी होता है तो दिल्ली विधानसभा भी इसमें आ सकती है और हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ हो जाए। इस प्रकार की संभावना जताई जा सकती है।

 

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