न्यूज़ डेस्क हरियाणा। सोनीपत। सोमवीर शर्मा। हरियाणा के सोनीपत Sonepat Haryana में एक नाबालिग लड़की minor girl को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म gang rape करने के मामले में कोर्ट ने 3 युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर कुल 4.65 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। प्रत्येक को 1.55 रुपए देने होंगे। 4 लाख 65 हजार रुपए में से लड़की को डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे। केस में खास बात ये है कि आरोपियों में एक नाबालिग था। कोर्ट ने उसे कोई राहत न देते हुए अन्य की तरह उम्रकैद-जुर्माने की सजा दी है।
खरखौदा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की 1 मार्च 2021 को घर से लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने उसे तलाश किया, लेकिन कहीं सुराग नहीं लगा। लड़की घर से सोने के जेवर व कैश भी ले गई थी। बाद में मामले में पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच सामने आया कि नाबालिग लड़की को अंकित नाम का युवक बहला फुसला कर भगा लग गया है। पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया। इस बीच 26 अप्रैल को लड़की मिल गई।
इस बीच पुलिस की छानबीन में सामने आया कि लड़की को भगाने में अंकित के साथ सागर व गांव के एक अन्य नाबालिग युवक ने मदद की थी। लड़की को यूपी के मथुरा और हिमाचल के शिमला में ले जाया गया। वहां पर अंकित ने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
नाबालिग लड़की को भगाने और दुष्कर्म के इस मामले की सुनवाई सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मामले में सबूतों, गवाहों के बयान को ध्यान में रखकर कोर्ट ने तीनों को ही दोषी माना। बुधवार को तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने लड़की को भगाने में मदद करने वाले नाबालिग पर भी कोई रहम नही किया। उसे भी दो अन्य दोषियों की तरह उम्र कैद की सजा व 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।