‘चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते’..सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश से किया इनकार
नई दिल्ली, 24मई। चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस चरण में चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। कोर्ट ने कहा कि कल छठे चरण का चुनाव है और हमारा मानना है कि इस संबंध में सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा, चुनावों के बीच हमें व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की मांग और रिट याचिका की मांग की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।
लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा कि इस प्रकार से आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया को नुक्सान होगा।