Parliament election 2024 न्यूज़ डेस्क हरियाणा। चंडीगढ़ । संवाददाता । हरियाणा की मौजूदा 14 वीं विधानसभा, जिसका औपचारिक गठन 4 नवम्बर 2019 को हुआ था, के कार्यकाल के आज 4 मार्च 2024 को 52 महीने पूरे हो गये हैं। इस प्रकार वर्तमान विधानसभा का 8 माह का कार्यकाल शेष है।
हालांकि सामान्य परिस्थितियों में हरियाणा विधानसभा Haryana vidhan sabha election 2024 के अगले आम चुनाव सितम्बर- अक्टूबर, 2024 में निर्धारित हैं परन्तु इन्हें अगले एक-दो माह अर्थात अप्रैल-मई, 2024 में होने वाले 18 वीं लोकसभा आम चुनाव जिनके साथ-साथ देश के चार राज्यों – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के आम चुनाव भी होने हैं, के साथ भी हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव कराये जा सकते हैं। इसी माह मार्च के मध्य तक या संभवत: उससे पूर्व भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वीं लोकसभा और उपरोक्त चार राज्यों की विधानसभा आम चुनाव सम्बन्धी सम्पूर्ण चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी।
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और चुनावी मामलों के कानूनी जानकार हेमंत कुमार ने एक रोचक परन्तु महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अगर लोकसभा आम चुनाव के साथ किसी प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव भी कराये जाते हैं, तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर उस राज्य में पूरे चुनावी प्रक्रिया पर होने वाले खर्चे का आधा-आधा अर्थात 50-50 प्रतिशत ही बोझ पड़ता है। सामान्य परिस्थिति में हर राज्य में लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार और सम्बंधित विधानसभा चुनाव का पूरा खर्च वहां की प्रदेश सरकार वहन करती है। इस प्रकार अगर हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव आगामी अप्रैल-मई 2024 में निर्धारित 18वी लोकसभा आम चुनाव के साथ करवाये जाते हैं, तो हरियाणा सरकार का आधा खर्च बच सकता है। वर्ष 1991 और वर्ष 1996 में हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा आम चुनाव एक साथ करवाए गये थे।
हेमंत ने बताया कि देश के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की निर्वाचित विधानसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी आयोजित पहली बैठक से पांच वर्ष तक होता है। चूँकि वर्तमान हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक 4 नवम्बर 2019 को बुलाई गई थी जिसमें सभी नव-निर्वाचित सदस्यों (विधायकों ) को शपथ दिलाई गई थी, इसलिए मौजूदा विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 3 नवम्बर 2024 तक है अर्थात आज से आठ माह और शेष बचा है।
बहरहाल, अगले आठ महीने में अगर मौजूदा 14 वीं हरियाणा विधानसभा के किसी सदस्य (विधायक ) के त्यागपत्र, मृत्यु, सदन से अयोग्यता या किसी अन्य कारण से सीट रिक्त घोषित की जाती है, तो उस पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव नहीं कराया जाएगा चूंकि कानूनन उपचुनाव कराने के लिए जिस दिन निवर्तमान विधायक के त्यागपत्र, मृत्यु, अयोग्यता या अन्य कारण से सम्बंधित सीट रिक्त घोषित होती है, उस दिन उस निवर्तमान विधायक के कार्यकाल की शेष अवधि न्यूनतम एक वर्ष या उससे अधिक शेष होनी चाहिए जो अब वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल ही केवल आठ माह शेष है।
बहरहाल, यह पूछे जाने पर क्या हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव जो हालांकि सितम्बर-अक्टूबर,2024 में निर्धारित है, उन्हें क्या समयपूर्व अर्थात अप्रैल-मई, 2024 में निर्धारित 18 वी लोकसभा आम चुनावों के साथ कैसे कराया जा सकता है, इस पर हेमंत ने बताया कि अगर आगामी लोकसभा आम चुनाव की घोषणा से पहले हरियाणा सरकार द्वारा अर्थात प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट ) द्वारा मौजूदा 14वीं प्रदेश विधानसभा को समय पूर्व भंग करने की सिफारिश प्रदेश के राज्यपाल को भेजी जाती है और वह उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं और तत्पश्चात इस बारे में भारतीय चुनाव आयोग को सूचित कर दिया जाता है, तो ऐसा संभव हो सकता है। मंगलवार 5 मार्च 2024 को हरियाणा मंत्रिपरिषद (कैबिनेट ) की बैठक निर्धारित है।
हेमंत ने आज तक हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के आधिकारिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद बताया कि जनवरी, 1972 में तत्कालीन बंसी लाल सरकार ने, दिसम्बर,1999 में तत्कालीन ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने और अगस्त, 2009 में तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने समय पूर्व तत्कालीन हरियाणा विधानसभा को भंग करने का निर्णय लेकर प्रदेश में जल्द विधानसभा आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। रोचक बात यह है कि तीनों बार सत्ताधारी सरकार लगातार अगली बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही थी।
उन्होंने बताया कि सामान्यतः विधानसभा के भंग होने की तारीख से छ: माह के भीतर अगले आम चुनाव कराये जा सकते हैं हालांकि यह चुनाव आयोग के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि अगर वह चाहे तो अगले एक-दो माह अर्थात अप्रैल-मई 2024 में निर्धारित 18 वीं लोकसभा आम चुनावो के साथ भी हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव करा सकता है चूंकि दोनों आम चुनाव के मतदान के दौरान 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा हलकों की संशोधित और अपडेट की गई मतदाता सूचियों का, वही मतदान केंद्र (बूथ) , चुनावी स्टाफ (कर्मचारी) और सुरक्षा कर्मियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। एक साथ दोनों आम चुनाव होने पर हर मतदाता को एक ही मतदान केंद्र में जाकर दो वोट – एक स्थानीय लोकसभा सांसद के लिए और दूसरा स्थानीय विधायक चुनने के लिए – डालने होते हैं।