हरियाणा

रिश्वतखोर जे.ई. को 4 साल की सजा और जुर्माना, 2021 से चल रहा था मामला

सोनीपत : 20 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) को दोषी करार दिया है। पटेल नगर निवासी के समीद खान ने तत्कालीन डी.एस.पी. विजीलैंस नरसिंह अहलावत को शिकायत दी थी कि उनका परिचित नवीन कुमार ठेकेदार है। उनकी कंस्ट्रक्शन फर्म है।

उन्होंने अप्रैल, 2021 में गांव बख्तावरपुर के कब्रिस्तान की मुरम्मत का ठेका लिया था। यह ठेका 4.47 लाख रुपए का था। पंचायत राज विभाग के तत्कालीन जे.ई. राहुल ने कहा था कि यह ठेका उसने अधिकारियों से मिलकर दिलवाया है। इसके बदले में 10 प्रतिशत रुपए रिश्वत के रूप में देने होंगे। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

लेबर खर्च रुपयों में से ने पहलादिना लेबर कपाल सामग्री के बिल पास करने के बदले वह 30 हजार रुपए और मांग रहा था। इस पर उन्होंने राहुल से 25 हजार में बिल पास करने का सौदा तय कर लिया था। उसके बाद उन्होंने विजीलैंस में शिकायत की थी। इस पर 31 अगस्त, 2021 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। मामले में तत्कालीन उपायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन सिटी मैजिस्ट्रेट जितेंद्र जोशी को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। 31 अगस्त, 2021 को जे.ई. राहुल को मुरथल में 20 हजार रुपए दिए गए थे। पैसे लेते ही विजीलैंस ने उसे दबोच लिया था। मामले की सुनवाई के बाद ए, एस.जे. नरेंद्र ने आरोपी राहुल को दोषी करार देकर 13 (1) (बी) पी.सी. एक्ट में 4 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा 7 पी.सी. एक्ट में 3 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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