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बैंक शाखाओं में नोट एवं सिक्कों के विनिमय की है सुविधा: उपायुक्त महावीर कौशिक

सिक्का स्वीकार न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान

भिवानी , (ब्यूरो): उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया हैं कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों / सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के 50 पैसे, एक रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के जनता के सदस्यों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बैंक शाखाओं में उपर्युक्त सुविधा की उपलब्धता का व्यापक रूप से जनता की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों / सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बैंक अधिकारी नागरिकों को भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आमजन को जागरूक करें। यदि कोई सिक्के स्वीकार नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। महावीर कौशिक ने कहा है कि सभी बैंक शाखाओं को लेनदेन या विनिमय के लिए अपने काउंटरों पर दिए गए सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने और इस मामले में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। अनुपालना न करने का दोषी पाए जाने पर सम्बंधित कर्मचारी व बैंक शाखा के खिलाफ नियमानुसार कारवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

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