हरियाणा

किशोर न्याय एक्ट और मानव तस्करी पर  जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भिवानी, (ब्यूरो):  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में मध्यस्थों, पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी गणों के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम व पोक्सो अधिनियम 2012,बचपन बचाओ आंदोलन पर प्रशिक्षण और मानव तस्करी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसलर की डिप्टी चीफ एडवोकेट बबली पवार, पैनल एडवोकेट किरण जांगड़ा, अनुराधा खंगनवाल, प्रदीप वशिष्ठ, और पैनल एडवोकेट विनोद कुमार ने उक्त विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोक्सो  अधिनियम ओर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है, बाल यौन-शोषण, यौन उत्पीडऩ एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कड़े प्रावधान किए गए है। यदि बच्चे द्वारा कोई गैर क़ानूनी या समाज विरोधी कार्य हो जाता है, तो इस गैर कानूनी कार्य को बाल अपराध कहा जाता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध गैर कानूनी होगा, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित करते है। उन्होंने बताया कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले बाल अपराधियों को जेल की सजा दी जा सकती है। जबकि उन्हें उम्रकैद या फांसी की सजा नहीं होगी। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता गण व पैरा लीगल वॉलिंटियर्स, संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित है।

Related Articles

Back to top button