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प्राइवेट सेक्टर में 75 % आरक्षण कानून खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार

दुष्यंत चौटाला ने कहा-प्रदेश के हित में कानून, SC में रखेंगे पूरी बात

न्यूज़ डेस्क हरियाणा। चण्डीगढ़। राकेश गुप्ता। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण खारिज करने के फैसले के बाद हरियाणा की सियासत में बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर मामले में जमकर सियासत कर रहा है और सरकार को मामले पर घेर रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जहां सरकार पर मामले को लेकर वार कर रहे हैं, वहीं इनेलो भी सरकार पर खासी हमलावर है। इस बीच सरकार ने पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार :

पूरे मामले पर सियासी बवाल के बाद सरकार का भी रिएक्शन सामने आया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत रोजगार का कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में है। इस कानून को लेकर उद्योगपतियों ने भी सहमति जताई थी, उसके बाद ही ये कानून बना है। सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले का अध्ययन कर रही है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी पूरी बात रखेगी।

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