हरियाणा

नगर परिषद की नाक के नीचे खेल! खुद की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने में प्रशासन नाकाम, नोटिस को ठेंगा दिखाकर बन रहे फ्लैट

भिवानी। नगर परिषद का विवादों से पुराना नाता अब फिर सुर्खियों में है। इस बार नगर परिषद ने खुद की भूमि बताकर पीपी एक्ट के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी वहीं उसी किला और खसरा नंबर की भूमि पर दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण कर रहा है। हालांकि एक पक्ष की जांच अतिरिक्त उपायुक्त के पास है जबकि दूसरे पक्ष का मामला भिवानी एसडीएम के पास विचाराधीन है। बावजूद इसके बिना किसी रोक-टोक के अवैध निर्माण लगातार जारी है।

 न्यूज एजेंसी ने 11 नवंबर के अंक में “नगर परिषद की भूमि पर अवैध फ्लैट निर्माण” शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण रुकवाया था लेकिन इसके बाद विभागीय अधिकारी नोटिस देने के बाद कार्रवाई करने में लापरवाह बने रहे। अब कब्जाधारी ने अपने अवैध निर्माण को आगे बढ़ाते हुए छत का लेंटर भी डाल दिया है और ऊपरी मंजिल का काम किया जा रहा है।

दिनोद गेट अशोका कॉलोनी में नगर परिषद की भूमि पर लगभग 40 अवैध मकान बन चुके हैं जबकि कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य अभी भी जारी है। नगर परिषद की तरफ से नवंबर 2025 में संबंधित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था। मौके पर अधिकारियों ने उस समय निर्माण रोकवाया लेकिन इसके बाद नगर परिषद की भूमि पर चल रहे अन्य अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की गई।

इस संबंध में डीसी को दी गई शिकायत की जांच अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की जा रही है। जांच अधिकारी ने कब्जाधारी को नोटिस जारी करना या तलब करना भी जरूरी नहीं समझा। इस वजह से शहर के अंदर नगर परिषद की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जे कर निर्माण जारी है।

नगर परिषद की तरफ से दिनोद गेट अशोका कॉलोनी में नगर परिषद की भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। जबकि इस मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद नगर परिषद आगामी कदम उठाएगा। फिलहाल मौके पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है।

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