फरीदाबाद डीएलएसए द्वारा वरिष्ठ नागरिक जागरूकता शिविर आयोजित
फरीदाबाद, (ब्यूरो): जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण फरीदाबाद ने वरिष्ठ नागरिक क्लब, सेक्टर 21ए और वरिष्ठ नागरिक फोरम सेक्टर 7 में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जानकारी दी गई। शिविरों का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष डीएलएसए संदीप गर्ग फरीदाबाद के मार्गदर्शन में तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव डीएलएसए रीतु यादव की देख-रेख में किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रीतु यादव ने सरल भाषा में बताया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया है। उन्होंने समझाया कि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक आवश्यकता पडऩे पर अपने बच्चों से भरण-पोषण मांग सकते हैं, और कानून उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वे अपनी शिकायतें आसानी से प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने खास तौर पर धारा 23 के बारे में बताया। इस धारा के अनुसार यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति बच्चों के नाम इस उम्मीद से कर देता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे, और बाद में बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिक उस संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द कराने का अधिकार रखते हैं। यानी माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कानूनी कदम उठा सकते हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह था कि वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानें, यह समझें कि कानून किस तरह उनकी मदद करता है, और जरूरत पडऩे पर वे कहाँ और कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम की सराहना की और इसे बहुत उपयोगी बताया।




