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हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जल्द होगा निपटारा, कमेटी गठित

चंडीगढ़ः  हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र के अनुसार आई.ए.एस. अधिकारी श्रीमती अमनीत पी. कुमार को कमेटी का अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी मनोनीत किया गया है। आई.ए.एस. अधिकारी श्री जे.गणेशन, अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री शुभ्रा सिंह, एचएसएस-I की अवर सचिव श्रीमती दीपाली मलिक तथा पंजाब विश्वविद्यालय के सेंटर फाॅर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की अध्यक्ष डॉ. उपनीत कौर मांगट को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी के पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य अपने मनोनयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार, आंतरिक शिकायत कमेटी को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकरण माना जाएगा तथा समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। आंतरिक शिकायत कमेटी पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी तथा अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिकायत का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करेगी।

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