हरियाणा में ऑनर किलिंग केस: मां-बेटे समेत तीन को उम्रकैद, अदालत ने सवा लाख का जुर्माना ठोका

कैथल। अतिरिक्त सेशन जज अनूप मिश्रा मोदी ने ऑनर किलिंग के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक को 1,25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर एक साल की साधारण कैद काटनी होगी। इस बारे में थाना कलायत में एसआइ कुलबीर की सूचना पर छह अगस्त 2020 को केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जय भगवान गोयल ने की।
गोयल ने बताया कि कलायत पुलिस को कंट्रोल रूम कैथल से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव बड़सीकरी में किसी लड़की को उसके परिवार वालों ने मार दिया है, उसे दाह संस्कार के लिए लेकर श्मशान घाट में जाने वाले हैं।
इस पर एसआइ कुलबीर सिंह पुलिस टीम के साथ श्मशान घाट बड़सीकरी पहुंचे और जलती चिता से अधजली लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बाबत थाना कलायत में हत्या का केस दर्ज किया गया। आगामी अनुसंधान एसआइ गुरदेव सिंह द्वारा करते हुए मृतक लड़की के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया गया।
जांच में सामने आया कि मृतका लड़की घर से बिना बताए कहीं भी चली जाती थी। उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी। घटना से एक दिन पहले भी उनके परिजन उसे गांव कसून से पकड़कर लाए थे।
उसी रात लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आल आउट जहर पी लिया। गुस्साई लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास ने उससे परेशान होकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और कपड़े से गला दबा कर उसे मार डाला।
पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने 61 पन्ने के फैसले में लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास को ऑनर किलिंग का दोषी पाया तथा उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में कुल 29 गवाह पेश किए गए।




