कानूनी जानकारी हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार: न्यायधीश अलका मलिक
हिसार, (ब्यूरो): हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने को लेकर जागरूकता वैन को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायधीश अलका मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां लघु सचिवालय के निकट स्थित एडीआर सेंटर जागरूकता बस को रवाना करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण चेरयमैन अलका मलिक ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी देने व उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। प्राधिकरण द्वारा यह जागरूकता बस जिले के विभिन्न गांवों में जाकर कानूनी जागरूकता कैंप लगाएगी। उन्होंने बताया कि कानूनी जानकारी हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोग विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि जागरूकता बस द्वारा नवंबर माह के दौरान जिले के विभिन्न गांवों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में एक पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटियर भी शामिल रहेंगे। कानूनी जागरूकता अभियान के माध्यम से श्रमिक सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य कानून और श्रमिक के बीच खाई को पाटना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, सुरक्षा का हकदान हो और न्याय पाने के लिए सशक्त हो।




