हरियाणा

मंत्री व सांसद के दबाव में अधिकारी नहीं लगा रहे अवैध कालोनियों पर रोक: अनिता मलिक चेयरपर्सन

खेती योग्य भूमि पर कम रेट में रजिस्ट्री करने से सरकार के राजस्व व जिला परिषद को मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर हो रहा है नुकसान

भिवानी, (ब्यूरो): जिला परिषद की चेयरमन अनिता मलिक ने चीफ सेक्रेटरी, उपायुक्त व डीपीटी को रिमाइंडर पत्र में अवैध कॉलोनियों की रोक के बारे में लिखा की सदन की बैठक में गांव की एग्रीकल्चर भूमि पर अवैध कॉलोनियों काटने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया गया मलिक ने कहा कि एग्रीकल्चर भूमि पर 100 गज, 500 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री किस नियम के तहत की जा रही है। खेती योग्य भूमि पर रजिस्ट्री करने से सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है व जिला परिषद को स्टाम्प ड्यूटी न मिलने का भारी नुकसान है। इन भू माफियाओं ने खेतों के नाले भी तोड़ दिए है जिस पर पीपीडी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए 1975 एक्ट की धारा 3,7,10 के तहत इन कॉलोनाइजर के ऊपर कार्यवाही की जाए किंतु अधिकारी गण मंत्री व सांसद के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे जिस के तहत जिला परिषद मजबूर हो कर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा। जिला परिषद की चेयरमैन ने कहा कि अधिकारी किस नियम के तहत कार्यवाही नहीं कर रहे कृपा इसकी जानकारी दें।

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