हाथी के कुचलने से हुई पति की मौत, मुआवजा मांगने पहुंच गईं 6 बीवियां… टेंशन में आया वन विभाग

छत्तीसगढ़ के जशपुर में इस वक्त एक केस खूब सुर्खियां बटोरे हुए है. दरअसल, यहां हाथी के हमले से एक शख्स की मौत हो गई थी. जब उसकी मौत का मुआवजा देने का वक्त आया तो वन विभाग के सामने एक परेशानी आ गई. क्योंकि 6 महिलाएं दावा कर रही हैं कि मृतक उनका पति था. ऐसे में मुआवजा किसे मिले, वन विभाग भी सोच में पड़ गया. इसलिए हर एक बीवी को वन विभाग ने आदेश दिया है वो शादी से संबंधित कोई प्रमाण लाए, जिससे साबित हो सके कि वही मृतक की बीवी थी.
मामला पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझर चिमटा पानी गांव का है. यहां कुछ दिन पहले एक शख्स की हाथी के हमले से मौत हो गई थी. मृतक का नाम सालिक राम टोप्पो था. उसके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना है. मगर इस मुआवजे को लेने के लिए जब सालिक राम टोप्पो की 6 पत्नियां और उनके बच्चे वन विभाग के ऑफिस पहुंचे तो सभी हैरान हो गए.
वन विभाग के ऑफिस पहुंची सभी 6 महिलाएं खुद को सालिक राम टोप्पो की पत्नी बता रही हैं. वन विभाग अब हैरान है कि असली पत्नी कौन है और मुआवजा किसे मिलना चाहिए. बताया जा रहा है कि सालिक राम ने अलग-अलग समय में सभी छह महिलाओं से शादी की थी. वह हर महिला के साथ करीब 2 से 3 साल तक रहा इस दौरान उसके बच्चे भी हुए. हाथी के हमले से पहले सालिक चिमटा पानी गांव में अपनी एक पत्नी और उसके बेटे भागवत टोप्पो के साथ रह रहता था.
प्रमाण लाने को कहा गया
हालांकि अब मृतक की सभी पत्नियां वन विभाग ऑफिस पहुंचकर शासन से मुआवजे की मांग कर रही हैं. वन विभाग के ऑफिस पहुंची सभी महिलाओं ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस बात का प्रमाण दे सकती हैं कि वह मृतक सालिक राम टोप्पो की पत्नी हैं.
क्या कहा वन विभाग ने?
इस मामले को लेकर वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया- हाथी के हमले में मृतक परिवार को जनहानि का मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है. मृतक सालिक राम टोप्पो का मुआवजा लेने के लिए 6 पत्नियां अपने बच्चों और दामाद के साथ पहुंची हैं. सभी मुआवजे की राशि मांग रही हैं. हालांकि, पंचायत सरपंच की सहमति के आधार पर और जांच के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी महिलाएं जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में मृतक की पत्नी होने का प्रमाण पत्र लाने की बात कर रही हैं. आवश्यक दस्तावेज लाने में जो भी महिला सफल होगी, उसी के पक्ष में मुआवजा राशि के लिए प्रकरण बनाया जाएगा.