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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बुज़ुर्ग हैं हमारे सामाजिक रक्षा कवच – चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन

फरीदाबाद, (ब्यूरो): विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,फरीदाबाद ने विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम बुज़ुर्ग हैं हमारे सामाजिक रक्षा कवच – चाय पर चर्चा का आयोजन ताऊ देवी लाल वृद्धाश्रम, एन.एच.-2, डी ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद में किया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग के मार्गदर्शन तथा सचिव कम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती रीतू यादव के पर्यवेक्षण एवं सानिध्य में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत वृद्धाश्रम के प्रबंधक कृष्ण लाल बजाज द्वारा श्रीमती रीतू यादव को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने से हुई।
अपने संबोधन में श्रीमती रीतू यादव ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत मिलने वाले कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। विशेष रूप से उन्होंने धारा 23 का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने बच्चों या संबंधियों को इस शर्त पर हस्तांतरित करता है कि वे भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करेंगे, और यह शर्त पूरी नहीं की जाती, तो वरिष्ठ नागरिक को उक्त संपत्ति वापस प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है।
श्रीमती यादव ने प्रत्येक निवासी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की शिकायत का त्वरित समाधान किया जाएगा।
मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी, जिससे उपस्थित सभी बुज़ुर्ग अपने अधिकारों एवं उपायों को भली-भांति समझ सके। 54 वरिष्ठ नागरिक (40 पुरुष एवं 14 महिलाएं) इस चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल हुए और अपने अनुभव एवं चिंताएं साझा कीं।
अंत में कृष्ण लाल बजाज ने श्रीमती रीतू यादव, डीएलएसस टीम एवं सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता सुश्री आशा अरोड़ा की भी सहभागिता रही।

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