हरियाणा

अब सभी पढ़ पाएंगे डॉक्टर साहब का पर्चा, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

चंडीगढ़ : मेडिकल नोट्स लिखें, जिन्हें मरीज आसानी से पढ़ और समझ सकें। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डाक्टरों की लिखाई समझ में न हरियाणा में अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डाक्टरों को पर्ची पर दवा का नाम बोल्ड और स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।

सभी डाक्टरों के लिए अनिवार्य रहेगा कि वे ऐसी लिखावट में प्रिस्क्रिप्शन औरहीं आने से मरीजों को दवा मिलने और बीमारी का इलाज कराने में कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। अधिकतर मामलों में पर्ची इस तरह लिखी जाती है कि उसे केवल कुछ ही डाक्टर या फिर कुछ केमिस्ट समझ पाते हैं।

पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई दौरान जब एक मेडिकल-लीगल रिपोर्ट रखी गई तो उसमें दर्ज जानकारी इतनी अस्पष्ट और अपठनीय थी कि उसे पढ़ पाना संभव नहीं था। वह भी तब, जबकि किसी व्यक्ति को अपनी चिकित्सा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उसके मौलिक अधिकारों में आता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। मामले की सुनवाई दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को इसे गंभीरता से लेने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

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