हरियाणा

नए खाद-बीज अधिनियम के विरोध में दुकानदारों ने की दुकानें बंद

भिवानी (ब्यूरो): जिले के खाद-बीज और कीटनाशक दुकानदारों ने आज से 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी हैं। व्यापारियों ने सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम में सजा का प्रावधान करने के विरोध में दुकानें बंद की हैं। खाद-बीज के व्यापारी ने सरकार से कानून में किए संशोधन के विरोध में हड़ताल की है।
भिवानी में आज बीज-खाद एवं फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक दवाओं पर बनाए गए कानून के विरोध में 7 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। कानून हटवाने के लिए व्यापारियों ने पहले भी एक बैठक बुलाकर सरकार के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बैठक में व्यापारियों ने बीज और कीटनाशक दवा के सैंपल सब डिवीजन आने से नोन बेलेबल वारंट का कानून गलत बताया और इसे वापस लेने के लिए सरकार को पत्र भेजा जा चुका है।
व्यापारियों ने सरकार से बीज एवं कीटनाशक पर बनाए गए अधिनियम हटाए जाने के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। उनकी मांगें हैं कि सरकार द्वारा पेस्टीसाइड पर संशोधन कर कानून में बनाए गए कारावास के प्रावधान को गलत बताते हुए उसे वापस लेने की बात कही है।
व्यापारियों ने कहा कि 2025 में बीज और कीटनाशक अधिनियमों में किए गए संशोधन में अर्थदंड एवं कारावास के प्रावधान कड़े किए गए हैं। व्यापरियों का कहना है कि हरियाणा में पिछले वर्षों में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं मिला है। व्यापारियों का कहना है कि किसानों द्वारा बीज, खाद व कीटनाशक खरीद के बाद सैंपल लेने पर उसके नकली आने की पुष्टि नहीं होती है।
जिला खाद बीज विक्रेता एसोसिएशन के प्रधान सुनील बाक्सर ने कहा कि सरकार की ओर से जो अधिनियम बनाए गए हैं वे सही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि खाद, बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन जाने से नकली साबित नहीं होता है। अधिनियम के तहत सैंपल सब डिवीजन जाना नोन बेलेबल वारंट जारी किया जाना है जो कि व्यापारी वर्ग के विरोध में हैं। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आज भी एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न गांवों में जाकर दुकानदारों से बातचीत की है। दुकानदारों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान कृष्ण, गुलाब, विक्की चौधरी, सतपाल तंवर, नरेन्द्र, अजय, विनय मौजूद थे।

Related Articles

Back to top button