उपभोक्ता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान
कोर्ट परिसर और उपभोक्ता फोरम में लोगों को उपभोक्ता अधिकारों की दी गई जानकारी

भिवानी, (ब्यूरो): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया के मार्गदर्शन में तथा प्राधिकरण के सचिव कम सीजेएम पवन कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत जिला कोर्ट परिसर और उपभोक्ता फोरम क्षेत्र में आमजन को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित लोगों को उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित पंपलेट और बुकलेट भी वितरित की गई। सीजेएम पवन कुमार ने कहा आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार व्यापारी गलत या भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। इसीलिए उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और संदिग्ध मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी की रसीदें और अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि अधिकार मित्र राजेश ने जिला कोर्ट क्षेत्र में और अधिकार मित्र सुरेश कुमार ने उपभोक्ता फोरम परिसर में उपस्थित लोगों को उपभोक्ता अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहकर ही बाजार में ठगी, गलत जानकारी, मिलावटी सामान और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बच सकते हैं। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि किसी भी ग्राहक को छह प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है, जो उनके जीवन या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सूचना का अधिकार उपभोक्ता को खरीदे गए उत्पाद के बारे में पूरी और सही जानकारी मिलनी चाहिए। विकल्प चुनने का अधिकार उपभोक्ता को कई विकल्पों में से अपनी पसंद का उत्पाद या सेवा चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। सुने जाने का अधिकार उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनकी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जानी चाहिए। न्याय पाने का अधिकार यदि उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है, तो वह उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।