नाबालिग लड़कियों से बस में छेड़छाड़ करने के दोषी कंडक्टर को पांच साल की कैद, 85 हजार रुपये जुर्माना
भिवानी, (ब्यूरो): नाबालिग लड़कियों से बस में छेड़छाड़ करने लज्जा भंग करने व परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी बस कंडक्टर को यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशन की अदालत ने पांच साल कैद तथा 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी ने वर्ष 2022 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2022 में थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिग लड़कियों के पिता ने आरोपी के द्वारा जब उनकी नाबालिग लड़कियां स्कूल में जाती हैं तो आरोपी बस कंडक्टर के द्वारा गलत नीयत से उनके साथ छेडख़ानी की थी इसके बाद उनकी लज्जा भंग करके नाबालिग लड़कियों के द्वारा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है।
थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। अदालत ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी सुनील कंडक्टर पुत्र हरीराम निवासी गांव कोहाड, थाना जूई कला, भिवानी को पांच साल कैद तथा 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।