भिवानी, (ब्यूरो): एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने एक व्यक्ति को 825 ग्राम स्मैक रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष की कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा अदालत में पेश चालान के मुताबिक 20 जुलाई 2018 को पुलिस ने एक व्यक्ति को गांव कुंगड से नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर ,192 20 जुलाई 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया था।
अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। पकड़े गए आरोपी मुकेश पुत्र दयाल सिंह निवासी कुंगड, थाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी को माननीय अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के द्वारा जिले के सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिससे जिले में मादक पदार्थ के नेटवर्क को तोडऩे में सफलता हासिल करते हुए ऐसे आरोपियों को न्यायालय में अभियोग में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।