रेवाड़ी: नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे जीजा को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

रेवाड़ी : फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 2 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
14 जून, 2023 को जिले के एक गांव की रहने वाली नाबालिगा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 2 बहनों की शादी वर्ष 2015 में हुई थी। जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो छुट्टियों में वह अपनी बहन के घर गई हुई थी। एक दिन वह घर पर अकेली थी तो उसके जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसकी बहन को छोड़ने और उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी। वह डर गई और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। जब वह 12वीं कक्षा में थी तो 1 जनवरी, 2023 को स्कूल से घर आते समय उसके जीजा ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और रेवाड़ी स्थित एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गुमशुम रहने लगी। परिवार के लोगों ने इसका कारण पूछा तो नाबालिगा ने अपनी मां को जीजा की हरकतों के बारे में बताया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर महिला थाना रेवाड़ी में आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।




