हरियाणा

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मनमानी गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिव और DGP को अवमानना नोटिस

चंडीगढ़: मनमानी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के लगातार उल्लंघन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव (सीएस) व डीजीपी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। हाई कोर्ट ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्यों द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे आदेश की अवहेलना का स्वीकार करने जैसे प्रतीत होते हैं। अदालत ने साफ किया कि केवल दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देने से अवमानना खत्म नहीं हो जाती।

मामला सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले के अनुपालन से जुड़ा है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारी न करे और मजिस्ट्रेट भी यांत्रिक तरीके से हिरासत की अनुमति न दें। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से आईपीसी की धारा 498 ए (वैवाहिक क्रूरता) और सात साल तक की सजा वाले अन्य अपराधों में स्वतः गिरफ्तारी से बचने के निर्देश दिए थे।

Related Articles

Back to top button