दिल्ली

Dwarka Hit and Run: ‘FIR में 19 साल, कोर्ट में नाबालिग’, साहिल की मां ने पुलिस की थ्योरी पर उठाए बड़े सवाल।

दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए दर्दनाक हिट एंड रन मामले ने अब एक गंभीर कानूनी विवाद का रूप ले लिया है. 23 वर्षीय साहिल धनशेरा की मौत के बाद उसकी मां इन्ना माकन ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और FIR की विसंगतियों पर सनसनीखेज सवाल उठाए हैं. आरोप है कि जिस आरोपी ने ‘फन रील’ और स्टंट के चक्कर में साहिल को कुचला, उसे बचाने के लिए पुलिसिया कागजों में उसकी उम्र के साथ खेल किया गया.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल 3 फरवरी 2026 को दर्ज हुई FIR को लेकर है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें आरोपी अक्षत्र कुमार की उम्र 19 साल साफ तौर पर अंकित की गई थी. भारतीय कानून के अनुसार, 19 साल का व्यक्ति बालिग होता है और उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलना चाहिए. साहिल की मां का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को बालिग बताकर गिरफ्तार करने के बजाय नाबालिग के रूप में जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया.

पीड़ित मां का सवाल सीधा है- जब FIR में उम्र 19 साल दर्ज है, तो पेशी जुवेनाइल कोर्ट में क्यों हुई? क्या एक बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को बचाने के लिए रातोरात कागजों में उसकी उम्र घटा दी गई?

‘यह हादसा नहीं, हत्या है’

मृतक साहिल की मां इन्ना माकन ने आंखों देखा हाल और सामने आई रील के आधार पर बताया कि यह महज एक एक्सीडेंट नहीं था. आरोपी की बहन स्कॉर्पियो के अंदर बैठकर ‘फन रील’ बना रही थी. आरोपी बस के सामने खतरनाक स्टंट कर रहा था और उसी दौरान उसने विपरीत दिशा से आ रहे साहिल को रौंद डाला.

साहिल की मां का छलका दर्द

इन्ना ने कहा- मेरा बेटा 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। उसकी जैकेट के चिथड़े उड़ चुके थे और बाइक तीन टुकड़ों में थी. यह आपराधिक मानसिकता है, उन रईसजादों को लगता है कि पैसे के दम पर वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं.

बोर्ड परीक्षा के लिए जमानत

आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत मिल गई. इन्ना माकन ने इस पर आक्रोश जताते हुए कहा कि जिस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, जिसने पहले भी कई बार ओवरस्पीडिंग के चालान कटवाए थे, उसे इतनी आसानी से राहत कैसे मिल गई? पुलिस के दावों और FIR की धाराओं के बीच का अंतर इस मामले को संदिग्ध बना रहा है.

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