हरियाणा

1984 सिख दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को संविदा रोजगार, नीति में औपचारिक संशोधन

चंडीगढ़  : हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को संविदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 में औपचारिक संशोधन अधिसूचित कर दिया है।  आज  हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, ने   इस सम्बंद में अधिसुचना  जारी की  हैं।नीति में नया प्रावधानअधिसूचना के अनुसार, 30 जून 2022 को अधिसूचित मूल नीति तथा 26 अक्टूबर 2023 और 13 मई 2025 को किए गए संशोधनों के आंशिक परिवर्तन के रूप में अब नीति में क्लॉज 12 (iii) जोड़ा गया है।

इस प्रावधान के तहत, पारिवारिक परिभाषा से संबंधित पूर्व अधिसूचना के बावजूद, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा राज्य के भीतर अथवा बाहर मारे गए व्यक्तियों के परिवार का एक पात्र सदस्य, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन होगा।पात्रता और पद स्तरपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता के आधार पर HKRN द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 पदों पर की जाएगी।

भविष्य की नियुक्ति व्यवस्थासरकार ने ऐसे संविदा कर्मचारियों की भविष्य की नियुक्ति व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी विभाग में सभी पद भर जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी को अन्य विभागों में उपलब्ध मांग (इंडेंट) के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यदि किसी विभाग से मांग प्राप्त नहीं होती है, तो HKRN अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर समायोजन करेगा।तत्काल प्रभाव से लागूअधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का यह निर्णय 1984 के दंगों में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को रोजगार सुरक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Related Articles

Back to top button