नाबालिग लडक़े के साथ कुकर्म मामले में 9 दोषी करार, 20-20 साल की कैद व जुर्माना लगाया
भिवानी, (ब्यूरो): एक नाबालिग लडके के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में नौ आरोपियों को अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल की कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में वर्ष 2023 में थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिग लडक़े की मां ने पुलिस में आरोप लगाया था कि आरोपीयों के द्वारा नाबालिग लडके के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने व जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बंध में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी अंकित पुत्र राजेंद्र निवासी दिनोद जिला भिवानी, सूरज पुत्र धर्मपाल निवासी दिनोद जिला भिवानी, कुलदीप पुत्र भाना राम निवासी दिनोद जिला भिवानी, धोला पुत्र राजेश निवासी दिनोद भिवानी, मोहित पुत्र विजय कुमार निवासी दिनोद भिवानी, रोहित पुत्र रोहतास निवासी दिनोद जिला भिवानी, शंकर पुत्र जयप्रकाश निवासी दिनोद जिला भिवानी, मंदिप पुत्र पप्पू निवासी दिनोद जिला भिवानी व जीवन पुत्र सुरेश निवासी दिनोद जिला भिवानी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को 20-20 साल कैद व 10-10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें।