‘लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से 60% तलाक…’, हरियाणा महिला आयोग की चीफ ने क्यों कही ये बात?

लिव-इन रिलेशनशिप हरियाणा में समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. ये कहना है हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का. उन्होंने तलाक की बढ़ती दरों और परिवारों के टूटने के पीछे की वजह लिव-इन-रिलेशन को बताया. अपने कार्यकाल के दौरान दर्ज मामलों के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा- तलाक और परिवार टूटने के लगभग 60% मामले लिव-इन रिलेशनशिप के कारण होते हैं.
दरअसल, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया कैथल पहुंची थीं. वहां उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया और व महिला बैरक में मौजूद कैदियों से भी बातचीत की. साथ ही उनकी समस्याएं जानी. उन्होंने कहा की ज्यादातर महिलाएं 302 के मामलों में सजा काट रही हैं, जिसमें ज्यादातर हत्याएं महिलाओं ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर की हैं. 25 से 45 साल की महिलाएं इनमें सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं समाज में चिंता का विषय है.
महिला आयोग चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने लिव इन रिलेशनशिप पर चिंता जाहिर करते हुए कहा- अभी तक तीन सालों में जितने भी केस हमारे पास आए हैं, उनमें से 60 प्रतिशत मामले लिव-इन रिलेशनशिप के हैं.
उन्होंने वैवाहिक विवादों में एक और बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला. बोलीं- घरेलू तनाव का एक मुख्य कारण ये भी है कि पति-पत्नी के बीच ‘मेरे माता-पिता’ और ‘तुम्हारे माता-पिता’ के फैक्टर का होना. अगर दंपति एक दूसरे के माता-पिता से समान व्यवहार करें तो घरेलू लड़ाइयों से काफी हद तक बचा जा सकता है. जैसे पत्नी को चाहिए कि वो अपने सास-ससुर से भी उसी तरह प्यार और भाव रखे, जैसा वो खुद के माता-पिता के लिए रखती है. उसी तरह पति को भी पत्नी के माता-पिता को अपने माता-पिता जैसा ही मानना चाहिए. ये संतुलन अगर दोनों के बीच हो तो रिश्ता अच्छे से चल सकता है.
‘लिव-इन-रिलेशन को प्रोत्साहित न करें’
लिव-इन-रिलेशन को लेकर उन्होंने कहा- लिव-इन रिलेशन को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए. आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम लिव-इन रिलेशन वाले पार्टनर्स के बीच होते हैं. वो न तो शादी के बंधन में होते हैं और न ही मामूली दोस्त. उनके बीच पति-पत्नी और दोस्त से बढ़कर रिश्ता होता है. ऐसे में कई लड़ाई- झगड़े बड़े क्राइम का रूप ले लेते हैं. इसलिए लिव-इन रिलेशन से बचना चाहिए.
12 मामलों को देखा, 4 का निपटारा किया
कैथल में अपने दौरे के दौरान, भाटिया ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 12 मामलों को देखा और चार का मौके पर ही निपटारा किया. बाकी मामले या तो न्यायिक समीक्षा के अधीन थे या जांच के अधीन थे. तीन मामलों में, दोनों पक्षों को 10 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया. विवाह धोखाधड़ी के आरोपी एक प्रवासी भारतीय से जुड़े एक मामले में, उन्होंने उसका पासपोर्ट जब्त करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया. महाराष्ट्र की एक महिला से जुड़े एक अन्य मामले में, उन्होंने कई विवाह करने के आरोपी एक आईटीबीपी सब-इंस्पेक्टर को समन जारी किया.