खेल-खेल में बर्बादी! गेमिंग में हर साल लोगों के डूब रहे 20,000 करोड़

45 करोड़ से ज्यादा लोगों को Online Gaming के चंगुल से बचाने के लिए लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है. इस बिल के पास होने के बाद एक आधिकारिक सूत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, चौंकाने वाली बात सामने आई है. डेटा के मुताबिक, सरकार का अनुमान है कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20 हजार करोड़ गंवा देते हैं.
लोगों में इन गेम्स की आदत के कारण न केवल पैसों का नुकसान हो रहा है बल्कि ये गेम्स अब समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. सरकार ने प्रतिबंध के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की तुलना लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने का फैसला लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल को पेश किया जिसके बाद लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है. प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लाने का मकसद सट्टेबाजी और ऑनलाइन चल रहे इन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है.
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पैसे के खेल में शामिल कंपनियों के खिलाफ विधेयक के तहत कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी. अगर कोई कंपनी बिल के खिलाफ जाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करती है तो नियम तोड़ने वाले पर 1 करोड़ का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.विज्ञापन देने वालों को दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है.
सरकार पिछले साढ़े तीन सालों से ऐसे प्रयास कर रही है लेकिन रियल मनी गेमिंग करने वाले प्लेयर्स इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे. सूत्र का कहना है कि सरकार ने जीएसटी के ज़रिए भी इसे रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा था. सूत्र का कहना है कि लोगों से मिली शिकायतों के बाद बिल के प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया है.