अपहरण करने व जान से मारने की धमकी देने पर दो को उम्र कैद 21 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
भिवानी,(ब्यूरो): मुंढाल निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 16 मई 2023 को उनके दो परिवार के सदस्य लडक़ी देखने के लिए बिहार गए थे जो उन्हें दिनांक 18 मई 2023 को बिहार से फोन आया और फोन करने वाले ने बताया कि आप पहले हमारे बैंक खाते में 1 लाख 15 हजार डाल दें तभी बिहार देखने आए आपके दोनों परिजनो को छोड़ देंगे नहीं तो इन्हें जान से मार देंगे शिकायतकर्ता द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर – 299 दिनांक 19.05.2023 को धारा 342,364ए,384,34 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग अंकित किया गया था। एडीशनल सेशन जज सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने थाना सदर भिवानी में दर्ज मामले में इकबाल पुत्र शोफूल निवासी जिला अररिया बिहार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा व 21 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिससे जिले में मादक पदार्थ के नेटवर्क को तोडऩे में सफलता हासिल करते हुए ऐसे आरोपियों को माननीय न्यायालय में अभियोग में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।